Unlock 1.0 की गाइडलाइन जारी, 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, रेस्त्रां और शॉपिंग मॉल
Unlock 1.0 की गाइडलाइन जारी, 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, रेस्त्रां और शॉपिंग मॉल
नई दिल्लीः देश में लागू लॉकडाउन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन में अभी पाबंदी लागू रहेगी। बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से लॉकडाउन लागू है, जिसका चौथा चरण 31 मई यानी रविवार को समाप्त हो रहा है।
कोरोना संकट के दौरान अनलॉक 1 का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के पांचवें चरण में 8 जून से शॉपिग मॉल, होटल, रेस्त्रां, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की मंजूरी दे दी गई है। फेज टू में स्कूल कॉलेज खोले जा सकेंगे। जिसका फैसला स्थानीय सरकारों पर छोड़ दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, “एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी।
अनलॉक 1 का ऐलान
शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्त्रां और धार्मिक स्थल को सशर्त खोलने की अनुमति
फेज टू में खोले जा सकेंगे स्कूल-कॉलेज, राज्य सरकारों पर छोड़ा फैसला
एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए नहीं होगी पास की जरूरत
गाइडलाइन के मुताबिक, “राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएं। शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे। अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा।“
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में बताया गया है कि स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। स्थानीय जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन खोलने के लिए निर्णय लेगा।
ये सेवाएं अभी बंद रहेंगीं
मेट्रो सेवा, जिम, पार्क सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। विदेश यात्रा पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू
नई दिल्लीः देश में लागू लॉकडाउन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन में अभी पाबंदी लागू रहेगी। बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से लॉकडाउन लागू है, जिसका चौथा चरण 31 मई यानी रविवार को समाप्त हो रहा है।
कोरोना संकट के दौरान अनलॉक 1 का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के पांचवें चरण में 8 जून से शॉपिग मॉल, होटल, रेस्त्रां, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की मंजूरी दे दी गई है। फेज टू में स्कूल कॉलेज खोले जा सकेंगे। जिसका फैसला स्थानीय सरकारों पर छोड़ दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, “एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी।
अनलॉक 1 का ऐलान
शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्त्रां और धार्मिक स्थल को सशर्त खोलने की अनुमति
फेज टू में खोले जा सकेंगे स्कूल-कॉलेज, राज्य सरकारों पर छोड़ा फैसला
एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए नहीं होगी पास की जरूरत
गाइडलाइन के मुताबिक, “राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएं। शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे। अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा।“
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में बताया गया है कि स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। स्थानीय जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन खोलने के लिए निर्णय लेगा।
ये सेवाएं अभी बंद रहेंगीं
मेट्रो सेवा, जिम, पार्क सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। विदेश यात्रा पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू
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